foreign liquor store

Joharcg.com छत्तीसगढ़ में शराब के अवैध परिवहन तथा मिलावटी शराब के कारोबार पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के लिए आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा एवं विभागीय सचिव श्री निरंजन दास के निर्देशन में पूरे राज्य में जांच पड़ताल और कोचियों के धरपकड़ का अभियान जारी है। इसी सिलसिले में 23 नवंबर को सरगुजा संभाग के आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने गंगापुर स्थित विदेशी मदिरा दुकान में दबिश देकर जांच-पड़ताल की। उड़नदस्ता टीम को दुकान में 8 बोतल मिलावटी शराब के अलावा वहां शराब बनाने के समय उपयोग किए जाने वाला रंग, 250 नग खाली बोतल, विभिन्न ब्राण्ड की मदिरा में उपयोग किए जाने वाले ढक्कन एवं पैकेजिंग साम्रगी मिली, जिसे उपायुक्त आबकारी की उड़नदस्ता टीम ने जब्त किया है। उक्त मामले में उपायुक्त आबकारी द्वारा मंदिरा दुकान में जांच के दौरान उपस्थित मुख्य विक्रयकर्ता आनंद सिंह पिता कैलाश सिंह एवं विक्रयकर्ता जयप्रकाश गुप्ता पिता श्रवण कुमार गुप्ता एवं मल्टीपर्पस वर्कर मुकेश रजक पिता गोपाल रजक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम कर कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त दुकान में पदस्थ अन्य कर्मचारी जो वक्त निरीक्षण दुकान पर उपस्थित नहीं थे, को सेवा से पृथक करने की कार्यवाही भी की जा रही है।

आयुक्त आबकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 24 नवम्बर को आबकारी विभाग दुर्ग रानीतराई थाना अंतर्गत ग्राम घोघरी में आरोपी गेंदबाई सतनामी, पति-हूबलाल के आधिपत्य से 70 लीटर महुआ शराब जब्त कर आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखण्ड के ग्राम कुम्हडईकला के निवासी यशवंत यादव पिता पदमानंद के आधिपत्य से प्लास्टिक बोरी लाल डबल घोड़ा छाप (ओड़िशा राज्य में निर्मित) मदिरा जब्ती की कार्यवाही की गई है। गौरतलब है कि मदिरा दुकान से अधिक दर पर मदिरा विक्रय को आबकारी अधिनियम संशोधन के तहत आपराधिक प्रकरण की श्रेणी में लाया गया है। विगत दिनों राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान हिरमी, जिला बलौदाबाजार की जांच के दौरान अधिक दर पर मदिरा विक्रय का मामला दर्ज किया गया, जिसके तहत मदिरा दुकानों में कार्यरत विक्रयकर्ता श्री ज्वाला अनंत तथा श्री रमेश कुमार विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण कायम कर सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है।