रायपुर – राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक-2020 पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार ‘‘अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।’’ यह छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा (1) का संशोधन है। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा और यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

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