राज्य शासन के दिशा निर्देशनुसार किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिले में संचालित संस्थाओं के द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन

अम्बिकापुर : कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चो के पुनर्वास तथा ऐसे अभिभावक जो कोरोना संक्रमण के कारण अपने शून्य से 18  से 18 वर्ष तक बच्चो का देख – भाल करने में असमर्थ है उनके  बच्चो को बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल देख .रेख  संस्था में आश्रय  प्रदान कर उनका प्रभावी संरक्षण किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती ज्योति मिंज ने बताया है कि राज्य शासन के दिशा निर्देशनुसार  किशोर न्याय अधिनियम के  प्रावधानों के तहत  जिले में संचालित संस्थाओं के द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। अभिभावक बाल कल्याण समिति के सदस्य श्रीमती सरिता पांडेय मोबाईल नंबर 9424257536, सदस्य श्रीमती पूर्णिमा खरे मोबाईल नंबर7747081791, सदस्य श्री अनिल इरदहा मोबाइल नंबर 8120093877 तथा सदस्य मो  इशरत सिद्दीकी मोबाईल नंबर 6267018149 से संपर्क कर सकते है। इसके साथ ही आपातकालीन निःशुल्क चाइल्ड लाईंन नंबर 1098 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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