खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल धमतरी जिले के राशन कार्डधारी परिवारों को मई से नवम्बर 2021 तक प्रति सदस्य पांच किलो चावल का अतिरिक्त आबंटन मिला है। खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में अंत्योदय योजना के 27 हजार 240 तथा प्राथमिकता वाले एक लाख 28 हजार 828 परिवारों को राशनकार्ड जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार अंत्योदय परिवार के लिए हर माह 35 किलो खाद्यान्न तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारियों के लिए पांच किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न है। इस तरह अंत्योदय अन्न योजना के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 35 किलो चावल के अलावा इस राशनकार्ड में शामिल प्रत्येक सदस्य को पांच किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह दिया जा रहा है।
इसके अलावा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के निर्धारित पात्रता अनुसार हर महीने सामान्य एवं अतिरिक्त आबंटन का वितरण किया जा रहा है। इसके तहत बताया गया है कि राशनकार्ड में यदि एक सदस्य है, तो उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सामान्य मासिक पांच किलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त मासिक पांच किलो, कुल राज्य सरकार द्वारा जारी मासिक आबंटन एवं वितरण दस किलो खाद्यान्न है। इसी तरह दो सदस्य वाले राशन कार्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दस किलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अतिरिक्त दस किलो, राज्य सरकार द्वारा जारी मासिक आबंटन एवं वितरण कुल 20 किलो खाद्यान्न है। तीन सदस्य वाले राशन कार्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15 किलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अतिरिक्त मासिक 15 किलो, कुल राज्य सरकार द्वारा जारी मासिक आबंटन एवं वितरण 35 किलो खाद्यान्न की पात्रता होगी। इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता से पांच किलो अधिक चावल का वितरण किया जा रहा है।


इसी तरह चार सदस्य वाले राशन कार्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 20 किलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अतिरिक्त 20 किलो, कुल राज्य सरकार द्वारा जारी मासिक आबंटन एवं वितरण 40 किलो खाद्यान्न है। पांच सदस्य वाले राशन कार्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 25 किलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अतिरिक्त मासिक 25 किलो, कुल राज्य सरकार द्वारा जारी मासिक आबंटन एवं वितरण 50 किलो खाद्यान्न है। छः सदस्य वाले राशन कार्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 30 किलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अतिरिक्त मासिक 30 किलो, कुल राज्य सरकार द्वारा जारी मासिक आबंटन एवं वितरण 60 किलो खाद्यान्न है। सात सदस्य वाले राशन कार्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 35 किलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अतिरिक्त मासिक 35 किलो, कुल राज्य सरकार द्वारा जारी मासिक आबंटन एवं वितरण 70 किलो खाद्यान्न है।
    उक्त विवरण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय एवं सामान्य परिवार के लिए निर्धारित पात्रता तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त खाद्यान्न को जोड़कर जिले के राशन कार्डधारियों को मई माह से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए गरीब एवं जरूरतमंद राशन कार्डधारियों को राज्य शासन द्वारा मई 2021 से नवंबर 2021 के दौरान चावल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

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