प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऋणी व गैर ऋणी किसान हो सकते है शामिल

राजनांदगांव– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ मौसम वर्ष 2020-21 जिले में संचालित है। इसके तहत् खरीफ में मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, सोयाबीन शामिल है। योजना के अंतर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी किसान (भू-धारक एवं बटाईदार) शामिल हो सकते है। जिस ग्राम में अधिसूचित फसल निहित है वह किसान फसल बीमा करा सकते है। किसानों को फसल बीमा कराने के लिए जिले में फसलवार निर्धारित ऋणमान के आधार पर प्रति हेक्टेयर 2 प्रतिशत प्रीमियम दर से योजना में शामिल हो सकते है। बीमा इकाई में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी एवं गैर ऋणी किसान जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हो वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सत्यापित कराकर तथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा बी-1 एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज (बोनी प्रमाण पत्र) प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते है।

sources

Comments are closed.