जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। षिक्षित युवक एवं युवतियों को योजना के अंतगर्त विनिर्माण उद्यम हेतु 25 लाख, सेवा हेतु 10 लाख, एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख रू, अधिकतम बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। उसकी आयु आवेदन करने की तिथि से 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। अनु.जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निषक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य और सेवानिवृत्त सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

आवेदक किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं हो। एक परिवार से मात्र एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो। आवेदक जिन्होनें प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या भारत सरकार व राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लिया हो, वे पात्र नहीं होगें।
    आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र निःशुल्क जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग प्रथम तल बिलासपुर से प्राप्त कर 30 जून तक भर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये सहायक नोडल अधिकारी सहायक प्रबंधक श्री संदीप वर्मा मोबाईल नंबर 9407775844, श्री श्रीधर राव सहायक प्रबंधक मोबाईल नंबर 7587097969, श्रीमती रेवती लहरे सहायक प्रबंधक 7000125988 व कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07752-250082, 83 से संपर्क कर सकते हैं।