यात्रियों को करना होगा एसओपी का पालन

रायपुर – छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के करीब दो महीने बाद सोमवार से घरेलू विमान सेवा की शुरूआत हो गई है। लेकिन 25 मई से शुरू हुई विमान सेवाओं को लेकर नियम और कड़े कर दिए गए हैं। वहीं रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट क्रमांक 2757 दिल्ली से उड़ान भरकर करीब 9 बजे रायपुर पहुंच गई है। इसमें कुल 82 यात्री सवार थे। 25 मार्च के बाद लैंडिंग करने वाली यह पहली विमान है।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विदेश से घरेलू उड़ान से पहुंच रहे राज्य के निवासियों को एसओपी (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। विदेश से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित देश से प्रस्थान के पूर्व स्वयं को राज्य के पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। राज्य नोडल अधिकारी के माध्य से एयरलाइन्स इत्यादि से समन्वय स्थापित कर संबंधित यात्रियों का ब्यौरा संकलित किया जाकर उक्त जानकारी को जिलेवार पृथक कर संबंधित जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा। राज्य के बाहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (जैसे- नागपुर, इन्दौर आदि) पर रायपुर हेतु उड़ान सुविधा न होने की स्थिति में समूह के रूप में स्वयं के व्यय पर राज्य तक लाने हेतु परिवहन व्यवस्था हेतु राज्य नोडल अधिकारी वांछित सहायता प्रदान करेंगे। वाहन हेतु ई-पास गृह विभाग की अनुमति से नियमानुसार जारी किया जाएगा। भारत में पहुंचने के उपरांत यदि यात्री द्वारा 14 दिवस का क्वारेन्टाईन राज्य के बाहर पूर्ण किया जा चुका है और इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित के पास उपलब्ध हो तो राज्य में पहुंचने पर उन्हें होम क्वारेंटीन किया जाएगा। पूर्व में क्वारेंटीन न होने वाले यात्रियों को निर्धारित व्यवस्था अनुसार फेसिलिटी-पेड क्वारेंटीन किया जाएगा। सभी यात्रियों के हैण्ड बैगेज-चेकइन बैगेज पर नगर निगम द्वारा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव किया जाएगा। भारत की सीमावर्ती देशों (नेपाल, भूटान, इत्यादि) के सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्तियों के छत्तीगसढ़ में प्रवेश से पूर्व संबंधित सीमावर्ती राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि) से उनका सम्पूर्ण ब्यौरा राज्य नोडल अधिकारी द्वारा संकलित किया जाएगा।


आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विदेश से घरेलू उड़ान से पहुंच रहे राज्य के निवासियों को एसओपी (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। विदेश से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित देश से प्रस्थान के पूर्व स्वयं को राज्य के पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। राज्य नोडल अधिकारी के माध्य से एयरलाइन्स इत्यादि से समन्वय स्थापित कर संबंधित यात्रियों का ब्यौरा संकलित किया जाकर उक्त जानकारी को जिलेवार पृथक कर संबंधित जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा। राज्य के बाहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (जैसे- नागपुर, इन्दौर आदि) पर रायपुर हेतु उड़ान सुविधा न होने की स्थिति में समूह के रूप में स्वयं के व्यय पर राज्य तक लाने हेतु परिवहन व्यवस्था हेतु राज्य नोडल अधिकारी वांछित सहायता प्रदान करेंगे। वाहन हेतु ई-पास गृह विभाग की अनुमति से नियमानुसार जारी किया जाएगा। भारत में पहुंचने के उपरांत यदि यात्री द्वारा 14 दिवस का क्वारेन्टाईन राज्य के बाहर पूर्ण किया जा चुका है और इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित के पास उपलब्ध हो तो राज्य में पहुंचने पर उन्हें होम क्वारेंटीन किया जाएगा। पूर्व में क्वारेंटीन न होने वाले यात्रियों को निर्धारित व्यवस्था अनुसार फेसिलिटी-पेड क्वारेंटीन किया जाएगा। सभी यात्रियों के हैण्ड बैगेज-चेकइन बैगेज पर नगर निगम द्वारा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव किया जाएगा। भारत की सीमावर्ती देशों (नेपाल, भूटान, इत्यादि) के सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्तियों के छत्तीगसढ़ में प्रवेश से पूर्व संबंधित सीमावर्ती राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि) से उनका सम्पूर्ण ब्यौरा राज्य नोडल अधिकारी द्वारा संकलित किया जाएगा।

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