ख़ारिज की याचिका, अमित ने ट्वीट कर कहा…

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की जाति को लेकर लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसके बाद अमित जोगी ने ट्वीट करते हुए इस फैसले को सत्यमेव जयते लिखते हुए संतोष जाहिर किया है।उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के पूर्व उनकी जाति को लेकर भाजपा के आदिवासी नेता नंदकुमार साय और संत कुमार नेताम ने एक याचिका दायर की थी।


इधर हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी व विधायक डॉ. रेणु जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था कि अजीत जोगी के आदिवासी होने के गौरव और अस्मिता पर कभी आंच नहीं आएगी। अमित जोगी ने अपने ट्वीट में इस जीत को सत्यमेव जयते लिखा है।
छानबीन समिति ने 2013 कि रिपोर्ट में जोगी को आदिवासी मानने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ अजीत जोगी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान तत्कालीन महाधिवक्ता ने छानबीन समिति की रिपोर्ट को यह कहते हुए वापस ले लिया था कि कमेटी ने ठीक से तथ्यों की जांच नहीं की है।इसके खिलाफ 2014 में संत कुमार नेताम ने याचिका लगाई थी।

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