अम्बिकापुर – कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण तथा समुदाय स्तर पर सक्रिय निगरानी कर मरीज त्वरित पहचान व उपचार करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में गए व्यक्तियों एवं श्रमिकों अपने निवास के जिलों में वापस आने पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मुख्य सचिव द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है।
जारी दिशा निर्देशानुसार घर वापसी के इच्छुक श्रमिकों पूर्ण आंकलन हेतु प्रवासी श्रमिकों की संख्या, परिवार की सदस्यों की संख्या, प्रदेश जहां से आना चाहते हैं एवं संबंधित जिला इत्यादि की जानकारी जिलेवार एकत्रित की जाएगी। जिला कलेक्टर संबंधित प्रदेश के जिले के जिला दण्डाधिकारी से चर्चा कर श्रमिकों की संख्या तथा आने की संभावित तिथि के संबंध में समन्वय करेंगे। आंकलन के आधार पर वापस आने वाले श्रमिकों एवं परिवार के सदस्यों को क्वारेंटाइन में रखने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां जिला प्रशासन के समन्वय से की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गांव से दूर उपयुक्त भवन में क्वारेंटाइन करने की कार्ययोजना की जाएगी। क्वारेंटाइन सेन्टर में रहने, भोजन एवं अन्य आवश्यक समुचित व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों का प्रदेश की सीमा पर ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। श्रमिकों की अधिकता की स्थिति में सीमावर्ती जिले के अतिरिक्त अन्य नजदीकी जिले या अन्य निर्धारित स्थान में भी स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य किया जा सकेगा। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उडीसा एवं तेलंगाना द्वारा वहां की बसों से मजदूरों को प्रदेश की सीमा तक पहुंचाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ की सीमा पर संबंधित जिले के द्वारा प्रथमतः होल्डींग एरिया एवं कैम्प में स्वास्थ्य परीक्षण, विश्राम एवं भोजन की व्यवस्था की जाएगी। स्वस्थ पाये गये श्रमिकों एवं व्यक्तियों को एन्ट्री प्वाइंट से उनके गंतव्य जिले तक पहुचाने की व्यवस्था यात्री वाहनों से परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से की जाएगी। उपरोक्त व्यवस्था में श्रमिकों एवं व्यक्तियों के परिवहन, भोजन या अन्य सुविधाओं के लिये कलेक्टर एस.डी.आर.एफ से भुगतान की व्यवस्था करेंगे। अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों एवं व्यक्तियों की संख्या को उस राज्य के नोडल अधिकारी से समन्वय कर नियंत्रित किया जाये ताकि अंर्तराज्य सीमाओं पर व्यवस्था बनी रहे। अन्य राज्यों में मजदूरी हेतु गये व्यक्तियों के वापिस आने पर अनिवार्यतः 14 दिवस के लिए निर्धारित पद्यति से क्वारेन्टाईन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। सीमावर्ती जिलों में श्रमिकों एवं व्यक्तियों को स्वास्थ्य परीक्षण में अस्वस्थ्य पाये जाने पर क्वारेन्टाईन की व्यवस्था सीमावर्ती जिलों में ही सुनिश्चित की जायेगी। ऐसे व्यक्ति जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जायें उन्हें तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर कोविड-19 की जांच कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित गाईड लाईन अनुसार जिला स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाईन सेंटर होम क्वारेंटाईन संबंधी कार्य संपादित किया जाएगा।