जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित समस्त देशी मदिरा सी.एस.2(घघ) की दुकानें, विदेशी मदिरा एफ.एल.(घघ) की दुकानें एवं मद्यभंडारण भाण्डागार को सबेरे 8 बजे से सायं 4 बजे तक शासन द्वारा जारी निर्देशों को पालन करते हुए खोलने की आदेशित किया था। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं मद्य एवं मद्यभंडारण कवर्धा को सबेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक शासन द्वारा जारी निर्देशों को पालन करते हुए खोलने हेतु आदेशित किया है।