Coal production in Chhattisgarh in a meeting organized in the presence of Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel and Union Coal Minister Mr. Prahlad Joshi
Coal production in Chhattisgarh in a meeting organized in the presence of Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel and Union Coal Minister Mr. Prahlad Joshi
अतिरिक्त लेवी के रूप में केन्द्र के पास जमा 4140 करोड़ रूपए की राशि राज्य सरकार को देने की मांग

एलीफेंट कॉरीडोर तथा सघन वन क्षेत्रों में स्थित कोयला खदानों को आगामी नीलामी से अलग रखने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय कोयला मंत्री ने दी सहमति

कोल इंडिया राज्य सरकार की एजेन्सी के माध्यम से राज्य के लघु उद्योगों को उपलब्ध कराएगा आवश्यकता अनुसार कोयला

खाली कोयला खदानों में जमा पानी के उपयोग और फ्लाईऐश के डिस्पोजल के लिए केन्द्र और राज्य के अधिकारियों के संयुक्त दल गठन कर सहमति

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी की आज यहां मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन एवं खान के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में एलीफेंट कॉरीडोर तथा सघन वन क्षेत्रों में स्थित कोयला खदानों को कोल ब्लॉक्स की आगामी नीलामी से अलग रखने का प्रस्ताव रखते हुए इन खदानों के स्थान पर राज्य में स्थित अन्य कोयला क्षेत्रों को चिन्हित करने का सुझाव रखा, जिस पर केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री जोशी ने सहमति व्यक्त की।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वर्ष 2014 के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उद्योगपतियों द्वारा एडीशनल लेवी के रूप में जमा की गई 4140 करोड़ रूपए की राशि, जो केन्द्र सरकार के पास जमा है। उसे राज्य को देने की मांग की। जिस पर केन्द्रीय कोयला मंत्री ने सहमति व्यक्त करते हुए यह बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उक्त राशि के डिस्पोजल हेतु आवेदन लगाया गया है, उसके आधार पर जल्द ही निर्णय लिया जायेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के कॉमन कॉस प्रकरण में दिए गए निर्णय अनुसार जुर्माने की राशि 10 हजार 129 करोड़ रूपए राज्य को देने की मांग रखी। श्री बघेल ने गारे पेल्मा खदानों में एसईसीएल को तत्काल उत्पादन बढ़ाने हेतु निर्देशित करने, साथ ही कोयला खदानों में जमा पानी का उपयोग जनहित में पेयजल एवं सिंचाई प्रयोजन के लिए करने, खनन प्रक्रिया समाप्ति पश्चात् अनुपयोगी जमीन राज्य को वापस करने तथा फ्लाई-ऐश के डिस्पोजल हेतु एसईसीएल की बंद पड़ी खदानों के संबंध में त्वरित कार्यवाही की मांग रखी। जिस पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा सीएमपीडीआईएल, एसईसीएल और राज्य के अधिकारियों का संयुक्त दल गठन कर तत्काल निर्णय लेने पर सहमति व्यक्त की गई।

मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में रखे गए छत्तीसगढ़ के स्थानीय लघु उद्योगों को कोयला उपलब्ध कराने हेतु एक निश्चित मात्रा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर चेयरमेन कोल इण्डिया द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को एजेंसी नियुक्त करने हेतु आग्रह किया गया। जिसके माध्यम से कोयला राज्य के लघु उद्योगों को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

केन्द्र सरकार के खान मंत्रालय से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए राज्य सरकार द्वारा लौह अयस्क की रॉयल्टी दरों में संशोधन करने के संबंध में भी आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल एक्सप्लोरेशन मिनरल ट्रस्ट (एनएमईटी) मद में छत्तीसगढ़ राज्य ने लगभग 300 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार के पास जमा किए हैं। श्री बघेल ने इस राशि के उपयोग हेतु राज्य सरकारों को खनिज अन्वेषण हेतु खनिजों का चयन करने की अधिकारिता देने तथा इस राशि के उपयोग हेतु नियमों के सरलीकरण करने की ओर केन्द्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया, जिस पर केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी द्वारा सहमति दी गई।

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण में जानकारी दी गई कि भारत में लगभग 150 बिलियन टन कोयला के भंडार होने के बावजूद देश में कोयले का आयात आस्ट्रेलिया, इण्डोनेशिया एवं अन्य देशों से किया जा रहा है। अतः देश में उपलब्ध कोयले के पर्याप्त दोहन हेतु सही प्लानिंग कर कोयले के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है।

प्रस्तुतिकरण में जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश उपरांत देश में निरस्त किये गये 204 कोल ब्लॉक्स अंतर्गत राज्य के निरस्त किये गये 41 कोल ब्लॉक्स में से 16 कोल ब्लॉक्स पुनः आबंटित किये गये थे। जिसमें से वर्तमान में ऑपरेशनल 08 ब्लॉक्स को छोड़कर शेष कोल ब्लॉक्स में भी तत्काल खनन प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लंबित आवश्यक कार्यावाही तत्काल करने का अनुरोध केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा किया गया।

केन्द्रीय सचिव द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि राज्य में स्थित शासकीय उपक्रम एसईसीएल द्वारा भी आने वाले दो से चार वर्षों में कोयला उत्पादन बढ़ाया जाएगा, जिससे राज्य शासन को वर्तमान में कोयले से प्राप्त होने वाले राजस्व में दोगुना वृद्धि होगी। राज्य को लगभग 6000 करोड़ रूपए का राजस्व मिलेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 तक कोल माईन्स स्पेशल प्रोविजन्स एक्ट (सीएमएसपी एक्ट) के तहत् वर्तमान में आबंटित तथा नवीन खदानों को मिलाकर लगभग 25 अन्य कोल खदानों से भी राज्य को 8700 करोड़ रूपए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

इस प्रकार आगामी 04 से 05 वर्षों में राज्य को कोयले से प्राप्त होने वाला राजस्व लगभग 14 हजार 500 करोड़ रूपए होने की संभावना है। इन सभी कोयला खदानों से लगभग 02 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी प्राप्त होगा। इसके साथ ही आगामी चार सालों में राज्य के अंदर कोयले से संबंधित कोल अधोसंरचना विकास में लगभग 48 हजार 95 करोड़ का निवेश भी होगा।  

बैठक में कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अनिल कुमार जैन, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमेन श्री प्रमोद अग्रवाल, एसईसीएल के सीएमडी श्री ए. पी. पण्डा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन श्री मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, खनिज विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., पीसीसीएफ श्री राकेश चतुर्वेदी और संचालक खनिज श्री समीर विश्नोई सहित केन्द्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।