मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण प्रदेश को प्राप्त होने वाले राजस्व की कमी को देखते हुए विभिन्न विभागों में संचालित विवेकाधीन योजनाओं की स्वीकृति जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया को स्थगित रखने का निर्णय लिया है। केवल अति आवश्यक कार्यों की ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी। राज्य शासन अतिआवश्यक योजनाओं की स्वीकृति जारी करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त एवं संबंधित विभाग के सचिव सदस्य होंगे।


छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से आदेश जारी कर शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को भेजा गया है। आदेश के अनुसार समिति द्वारा विभिन्न विभागों में संचालित विवेकाधीन योजनाओं यथा-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत गठित समस्त क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, नगरीय अधोसंरचना विकास, श्रम विभाग के अधीन गठित असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल एवं अन्य मंडलों द्वारा संचालित योजनाएं एवं इनके समरूप अन्य योजनाओं के अंतर्गत संबंधित विभागीय सचिवों से प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में केवल अतिआवश्यक मदों पर व्यय की स्वीकृति जारी की जाएगी। इन योजनाओं के तहत अतिआवश्यक कार्यों की स्वीकृति के प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व संबंधित विभाग के सचिव का होगा।

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