छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे आकाशीय बिजली गिरने, बाढ़, अतिवृष्टि, पानी में डूबने, जहरीले जंतुओं के काटने सहित अन्य प्राकृतिक दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तयों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जाती है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों के माध्यम से यह सहायता उपलब्ध करायी जाती है। धमतरी जिले की कुरूद तहसील के ग्राम अटंग निवासी श्रीमती राजकुमारी साहनी की आग से झुलस जाने पर मृत्यु होेने से, नगरी तहसील के ग्राम अमरीपारा के निवासी श्री लखमुराम की मृत्यु तालाब के पानी में डूब जाने से तथा ग्राम डोकल निवासी श्रीमती मंगतीन बाई की मृत्यु कुंआ में डूबने से होने पर उनके परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक अनुदान सहायता पीड़ित परिजनों को स्वीकृत की गई है।
इसी तरह से कांकेर जिले की पखंजूर तहसील की श्रृष्टि मंडल की मृत्यु पानी में डूबने से हो जाने पर मृतक के माता-पिता को चार लाख रूपए की आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है।

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