छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के प्रावधानों का उल्लंघन

रायपुर : छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के कारण ’पाल्म ब्लेजियों’ शंकर नगर मोवा जिला रायपुर के प्रमोटर पुरन्दर प्रमोटर्स डेव्हलपर्स प्रा.लि. द्वारा मुकेश अग्रवाल को एक लाख रूपए की शास्ति राशि अधिरोपित किया गया है। साथ ही रेरा द्वारा संबंधित पाल्म ब्लेजियों के विवादित प्रोजेक्ट विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। 
    रेरा द्वारा यह भी आदेशित किया गया है कि पाल्म ब्लेजियों दो माह के भीतर प्रोजेक्ट संबंधी सभी लंबित त्रैमासिक अद्यतन व आवश्यक दस्तावेज प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इसके अलावा 17 मई को जारी आदेश के पश्चात पाल्म ब्लेजियों आबंटितियों से प्राप्त राशि की 70 प्रतिशत राशि प्रोजेक्ट के रेरा विनिर्दिष्ट खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें।  
    छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पाल्म ब्लेजियों शंकर नगर मोवा जिला रायपुर के प्रमोटर-पुरन्दर प्रमोटर्स डेव्हलपर्स प्रा.लि. द्वारा मुकेश अग्रवाल 20 जून 2018 से पंजीकृत है। गौरतलब है कि रेरा में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। परंतु संबंधित प्रमोटर्स द्वारा उक्त निर्देशों का अव्हेलना करते हुए पंजीयन के पश्चात् प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अद्यतन नहीं किया गया।

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