जगदलपुर – कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ने की संभावना को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 02 मई सुबह 6 बजे से 3 मई 2020 रात्रि 12 बजे तक (अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर) संपूर्ण बस्तर जिले कर्फ़्यू लगाए जाने का आदेश पारित किए। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर विधि के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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