रायपुर – सप्रे शाला मैदान में निर्माण कार्य को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगाने से मना कर दिया। प्रकरण पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की पीठ में समाजसेवी डॉ. अजीत आनंद डेग्वेकर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि सप्रे शाला और दानी स्कूल में 50 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। मैदान को छोटा कर निर्माण कार्य हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए टेंडर भी नहीं किए गए। उन्होंने स्कूल मैदान में चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया।
रायपुर नगर निगम की तरफ से दाखिल जवाब में यह कहा गया कि एक भी पेड़ नहीं काटा गया है। मैदान में निर्माण कार्य चल रहा है और इंटरनेशनल फुटबॉल मैदान के बराबर ही रहेगा। यहां बैठने की भी सुविधा होगी। यह भी कहा गया कि दानी स्कूल के भवन जर्जर हो चुके थे। यह कभी भी गिर सकता था। इसके नए सिरे से निर्माण के लिए 6 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए हैं। टेंडर प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया। नगर निगम की तरफ से अधिवक्ता पीयूष भाटिया ने पैरवी की।

sources