कराई एफआईआर

जांजगीर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के लिए नया कोविड-19 अस्पताल तैयार किया गया हैं। इस अस्पताल में ड्यूटी करने से इंकार करने पर एक डॉक्टर के खिलाफ अपराध दर्ज़ किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालखरौदा के चिकित्सक संतोष पटेल की ड्यूटी 10 जून से जिला मुख्यालय के कोविड-19 अस्पताल में लगाई गई थी। इसके बाद डॉक्टर ने भेदभावपूर्ण ड्यूटी लगाने का आरोप लगाते हुए वहां पर सेवा देने से इंकार कर दिया। मामले की जानकारी कलेक्टर को दी गई। इसके बाद नोटिस देकर जवाब-तलब किया गया। डॉक्टर के 10 और 11 जून को भी ड्यूटी में नहीं पहुंचने पर बीएमओ की रिपोर्ट पर मालखरौदा पुलिस ने चिकित्सा अधिकारी डाक्टर पटेल के खिलाफ भादवि की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। 


मालखरौदा पुलिस के अनुसार खंड चिकित्सा अधिकारी ने पुलिस में दर्ज कराए गए FIR  में बताया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जांजगीर चांपा के आदेश पर 8 जून को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालखरौदा में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डां. संतोष पटेल की ड्यूटी जिला जिकित्सालय जांजगीर के आइसोलेशन और कोविड-19 वार्ड में लगाई गई थी। वे 11 जून तक अस्पताल में उपस्थित नहीं हुए। 


दर्ज कराई गई शिकायत में यह भी कहा गया है इससे कोरोना जैसी गंभीर महामारी के दौर में ड्यूटी में महामारी एक्ट के निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए गंभीर लापरवाही बरती गई है। दो दिन से अपनी ड्यूटी में उपस्थित नहीं हुए। डाक्टर के इस कृत्य से कोरोना जैसी गंभीर महामारी से जनहानि की पूर्ण संभावना है। बीएमओ की लिखित रिपोर्ट पर पुलिस ने भादवि की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 

गौरतलब है की राज्य में  भादवि की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत किसी डाक्टर के खिलाफ यह पहला मामला हैं। 

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