Online registration of birth and death can be done on home web portal…
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रायपुर – भारत के महा रजिस्टार कार्यालय नई दिल्ली के वेबपोर्टल (www.crsorgi.gov.in) के माध्यम से जन्म-मृत्यु और मृत जन्म का ऑनलाईन पंजीयन जनसाधारण अपने घर बैठे कर सकते हैं। पंजीयन के बारे में सूचनाएं ई-मेल तथा मोबाइल पर प्राप्त किया जा सकता है।
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय नवा रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वेबपोर्टल में उपयोगकर्ताओं को राज्य की क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी में रिपोर्टिंग फार्म भरने की सुविधा दी गई है। जनसाधारण को घर बैठे जन्म एवं मृत्यु पंजीयन करने के पश्चात पंजीयन की जानकारी मोबाइल, ई-मेल पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। प्रमाण पत्र पर मुद्रित क्यूआरकोड से प्रमाण पत्र की वैधता की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा तुरंत किया जा सकता है। वेबपोर्टल पर 21 दिनों के भीतर सूचना दिए जाने पर नि:शुल्क पंजीयन तथा प्रमाण पत्र की प्रथम प्रति नि:शुल्क मिलेगी।

महा रजिस्टार कार्यालय द्वारा लोगों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (ष्टस्ष्ट) के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु का प्रावधान किया गया है। सीएससी के माध्यम से घर या अन्य स्थानों रास्ते में, होटल, धर्मशाला आदि होने वाली घटनाओं की सूचना 21 दिनों के भीतर दी जा सकती है, परंतु सीएससी के माध्यम से संस्थागत घटनाओं तथा विलंबित घटनाओं की सूचना नही दी जा सकेगी। भरे गए पंजीयन फार्म का प्रिंटआउट लेकर सीएससी संबंधित रजिस्टार (जन्म-मृत्यु) को अपेक्षित दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत अथवा दिए गए पते पर डाक द्वारा भेजना होगा ताकि रजिस्टार (जन्म-मृत्यु) के द्वारा दस्तावेजों का मिलान, परीक्षण कर पंजीयन की कार्यवाही की जा सकेगी।

गौरतलब है कि भारत के महा रजिस्टार कार्यालय के मार्गदर्शन में मुख्य रजिस्टार जन्म-मृत्यु कार्यालय के निर्देशानुसार जन्म, मृत्यु और मृत जन्म का ऑनलाईन पंजीयन जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शुरू की गई है। जनवरी 2020 से  नगरीय निकायों में भी प्रारंभ किया गया है। यदि जन्म-मृत्यु घर में हुई हो तो वेबसाइट (  www.crsorgi.gov.in)पर लॉगिन पैनल के ठीक नीचे दिए गए जनरल पब्लिक साइन अप लिंक के माध्यम से 21 दिनों के भीतर घर के किसी सदस्य द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट किया जा सकता है। यदि जन्म, मृत्यु किसी निजी अस्पताल में (संस्थागत) हुई है, तो अस्पताल की यह जिम्मेदारी है कि वह उस घटना की सूचना उस क्षेत्र के रजिस्टार (जन्म-मृत्यु) को 21 दिनों के भीतर ऑनलाइन या मैन्युअल रूप से दे। 21 दिनों के बाद सभी विलंबित घटनाओं को सीधे रजिस्टार (जन्म-मृत्यु) के कार्यालय को सूचित किया जाता है। जनरल पब्लिक साइन अप, सीएससी, निजी संस्थानों द्वारा विलंबित घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। विलंबित घटनाएं राज्य सरकार के द्वारा तय किए गए शुल्क के साथ तथा सक्षम प्राधिकारी (जिला रजिस्टार, अतिरिक्त जिला रजिस्टार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) के आदेश के बाद रजिस्टार (जन्म-मृत्यु) को सूचित किया जाता है। इन घटनाओं को ऑनलाइन पंजीयन करने की जिम्मेदारी संबंधित रजिस्टार की है।