धमतरी – नोवल कोरोना वायरस कोविद-19 के चलते वर्तमान में देश भर में लाॅक डाउन की स्थिति प्रभावी है। ऐसे में बाहर जिले अथवा राज्यों में फंसे लोगों को आवागमन की परेशानियों को दृष्टिगत करते हुए ई-पास की सुविधा शासन द्वारा मुहैया कराई गई है, जिन्हें आपात स्थितियों में बाहर जाने की अनुमति चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह बेहतर माध्यम है जिसके जरिए कतिपय वांछित जानकारी भरकर सुगमता से अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
इसके लिए कलेक्टर रजत बंसल ने डिप्टी कलेक्टर अर्पिता पाठक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा दो तरह के ई-पास जारी किए जाते हैं, पहला, धमतरी जिले से प्रदेश के अन्य जिलों के लिए तथा दूसरा जिले से प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में प्रवेश के लिए प्रदान किया जाता है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक मोबाइल एप लाॅन्च किया गया है। मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर सीजी कोविड 19 ई पास टाइप करने पर इस एप्लीकेशन को इंस्टाल किया जा सकता है, जिसमें अंतरजिला और अंतरराज्यीय दोनों तरह के ई-पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अंतरजिला में जाने हेतु आपात स्थिति के लिए अनुमति दी जाती है- व्यक्तिगत आपातकालीन स्थिति, स्वास्थ्यगत आपात स्थिति तथा अन्य प्रकार की आपात स्थिति। नोडल अधिकारी ने बताया कि इस मोबाइल एप्लीकेशन में तीन फील्ड की प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से भरनी होती हैं, जिसमें जिस वाहन से प्रस्थान किया जाना है, उसका पंजीयन क्रमांक, आवेदक का आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर। आवेदन अथवा मेडिकल संबंधी दस्तावेज को भी अटैच करना आवश्यक


इसके लिए कलेक्टर रजत बंसल ने डिप्टी कलेक्टर अर्पिता पाठक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा दो तरह के ई-पास जारी किए जाते हैं, पहला, धमतरी जिले से प्रदेश के अन्य जिलों के लिए तथा दूसरा जिले से प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में प्रवेश के लिए प्रदान किया जाता है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक मोबाइल एप लाॅन्च किया गया है। मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर सीजी कोविड 19 ई पास टाइप करने पर इस एप्लीकेशन को इंस्टाल किया जा सकता है, जिसमें अंतरजिला और अंतरराज्यीय दोनों तरह के ई-पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अंतरजिला में जाने हेतु आपात स्थिति के लिए अनुमति दी जाती है- व्यक्तिगत आपातकालीन स्थिति, स्वास्थ्यगत आपात स्थिति तथा अन्य प्रकार की आपात स्थिति। नोडल अधिकारी ने बताया कि इस मोबाइल एप्लीकेशन में तीन फील्ड की प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से भरनी होती हैं, जिसमें जिस वाहन से प्रस्थान किया जाना है, उसका पंजीयन क्रमांक, आवेदक का आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर। आवेदन अथवा मेडिकल संबंधी दस्तावेज को भी अटैच करना आवश्यक

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47 replies on “अन्य जिला या प्रदेश से बाहर जाने ई-पास के माध्यम से दी जा रही अनुमति”