धमतरी – अनुकम्पा नियुक्ति के एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 में संशोधन किया गया है। कलेक्टर श्री जय प्रकाश मौर्य ने संशोधित आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि 14 जून 2013 के निर्देश क्रमांक 6 में पंक्तियां और जोड़ी गई हैं। इसके तहत यदि भाई/बहन अवयस्क हो, तो नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त किया जाए तथा अवयस्क सदस्य (भाई/बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने की कार्रवाई की जाएगी।

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