रायपुर । छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राजधानी रायपुर में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक से संपूर्ण लॉकडाउन होगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी लॉकडाउन के नियमों के अनुसार लॉक डाउन लेकर इस बार ज्यादा सख्ती होगी। राजधानी में किराना दुकान, शराब दुकान, शासकीय व निजी कार्यालयों के अलावा सुबह मॉर्निंग वॉक व साइकिलिंग पर भी जिला परेशान ने रोक लगाई गई है।

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लोग सुबह 6 से 10 बजे तक सिर्फ अति आवश्यक कामों के लिए ही बाहर निकल सकेंगे और बिना वजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
जिला प्रशासन ने लॉक डाउन में नागरिको से सहयोग करने और घर पर रहने की अपील की है और चेतावनी भी दी है कि बेवजह घर से बाहर निकलने वालो पर महामारी एक्ट 188 के तहत कार्रवाई की होगी। जिला प्रशासन के अनुसार बहुत अर्जेंट है या मेडिकल इमरजेंसी है में ही व्यक्ति बाहर निकल सकते हैं। जिला प्रशासन ने सुबह की सैर, साइकिलिंग पर भी रोक लगाई गई है और लोगों को घर पर ही योगा करने की सलाह दी है।

sources